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G+2

Storey Building

Place

Jaipur

1/2/3

BHK Homes

RERA

Approved

WELCOME TO MUKHYAMANTRI JAN AWAS YOJNA JAIPUR

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निजी विकासकर्ता Shubhashray Housing India के राजस्थान राज्य सरकार के साथ अनुबंध के अंतर्गत जयपुर में 1BHK, 2BHK और 3BHK घरों के लिए ऑनलाइन बुकिंग करे|

यूनिट प्लान्स


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सुविधाएं

सी. सी. टीवी

सुरक्षा गार्ड

जे वी वी ऐन एल कनेक्शन

झूले और पार्क

इंडोर गेम्स

ई रिक्शा

सोलर स्ट्रीट लाइट्स

लर्निंग सेंटर

जल सुविधा

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटसेंटर

पार्किंग सुविधा

वर्षा जल संचय

Actual Site Images

Price Plan

Project Type Area On Floor Price

(in Lakhs)

Registration Fees

(in Rupees)

Book

Now

Shubhashray
Jaipur
2BHK 680 SF 14 25000/-
2BHK 902 FF 15.25 25000/-
3BHK 902 GF 17.00 35000/-

संदेश

  • मध्यम व अल्प वर्ग के परिवारों को सस्ते व नियोजित योजना में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जन आवास योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवासों के आवेदन/ आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
  • किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये अथवा आवेदक कम से कम पिछले एक वर्ष से राजस्थान में निवास कर रहा हो।
  • राजस्थान राज्य से बाहर के नागरिक जो कि गत एक वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे हों, वे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लाॅटरी में राजस्थान राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • आवेदक आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र (एफिडेविट) नोटरी से सत्यापित करवा कर देना होगा।
  • वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
  • आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
  • आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
  • आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।
  • शारीरिक रूप से विकलांग एवं वरिष्ठ आवेदकों को भू-तल एवं प्रथम तल पर आवास आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
  • निर्धारित अवधि में विकायकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
  • आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
  • आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
  • आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
  • विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
  • आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
  • फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा।
  • लाॅटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
  • जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
  • परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
  • इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
  • इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा।
  • किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
  • आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
  • उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
  • इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
  • फ्लैट पर दी जाने वाली सब्सिडी आवंटी के प्रोफाइल पर निर्भर करती है जो सीधे ही भारत सरकार द्वारा आवंटी के खाते में जमा की जावेगी। इसमें विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पाॅलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
  • आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
  • वरियता लाॅटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक जमा कराई गई आवेदन राशि लौटाने का लिखित में वैध कारणों सहित आवेदन करता है, तो उसे मूल आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी।
  • वरियता लाॅटरी के आयोजन के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने पर प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी।
  • यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  • यदि आवंटी द्वारा मांग पत्र में दर्शायी गई राशि 3 माह तक जमा नहीं कराये जाने पर देय राशि पर 18 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर आरक्षण स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
  • प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
  • संयुक्त आवेदकों में से यदि कोई एक आवेदक उक्त योजना में फ्लैट नहीं लेना चाहता है तो विकासकर्ता/फर्म द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए प्रथम आवेदन द्वारा किये गये पते पर रिफण्ड राशि लौटा दी जायेगी।
  • फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
  • भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देषानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्ति पर 15 वर्षों की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इसमें जो भी कम हो, के लिए अधिकतम 2,30,000/- रूपये की सब्सिडी देय होगी।
  • फ्लैट खरीद पर सर्विस टैक्स से पूर्णतया छूट।
  • EWS/LIG के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि रू 6,00,000/- (छः लाख रूपये) पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। रू 6,00,000/- (छः लाख रूपये) से अधिकतम की ऋण राशि अनुदान रहित होगी अर्थात् 6,00,000/- (छः लाख रूपये) से अधिकतम का ऋण गैर सब्सिडी दर पर मिलेगा। ऋण अनुदान की गणना NPV(Net Present Value) के आधार पर होगी।
  • आर्थिक दृष्टि से कमजोर/अल्प आय वर्ग के सफल आवेदकों को अनुदान बैंकों के माध्यम से भारत सरकार की प्रधानमंत्री योजना की CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) योजना के अंतगर्त अधिकतम रूपये 6,00,000/- (छः लाख रूपये) की राशि अनुदानित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सकेगा।
  • ऋण आधारित सब्सिडी ऋण दाताओं के संस्थानों के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अग्रिम रूप से जमा होगी, जिससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किश्त (EMI) में कमी आयेगी।
  • आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के फ्लैट की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करानी होगी। सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। जिसके लिए विकासकर्ता/फर्म का कोई दायित्व नहीं है एवं आवंटी भारत सरकार की योजना का लाभ प्राप्त का पात्र नहीं होगा।
  • ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के खाते में केन्द्र सरकार के द्वारा प्रेषित की जायेगी।
  • बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90 प्रतिषत ऋण मिल सकता है।
  • आवेदन राशि का बैंकर चैक या डी0डी0 Govardhan Heights LLP RERA Collection AC के नाम बनाया जाये।
  • योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
  • आवंटी फ्लैट के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।
  • वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
  • इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके द्वारा भरी गई जापकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
  • Pay Now पर करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
  • आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो फॉर्म को भरकर उसमें UTR No./DD No.डालकर फॉर्म को सबमिट करें तथा उसे डाउनलोड कर नीचे दिए गए पते पर काॅरियर करें।

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